-20 जुलाई2017 को दोपहर में दुकान से चोरी किए थे सोने के कांटे
जावरा। शहर के सराफा बाजार में दिन दहाड़े ज्वैलर्स की दुकान से सोने के नाक के कांटे चुराने वाली दो महिलाओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिक्षा चतुर्वेदी ने 6-6 माह का सश्रम कारावास और 1-1 हजार के रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने अभियोजन पत्रानुसार फरियादी लखन सोनी की लखन ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान जावरा सराफा बजार में है। 20 जुलाई 2017 को दोपहर करीब 12:00 बजें फरियादी अपने दुकान पर बैठा था, तब दो महिलाए उसकी दुकान पर नाक का कांटा खरीदने आई, तो फरियादी द्वारा उन्हे नांक के कांटे का बाक्स खोलकर दिखाया गया, तब दोनों महिलाएं बोली कि नांक के कांटे की ओर डिजाईन बताओं, तब फरियादी दुकान के अंदर, नांक के कांटे का दुसरा बॉक्स लेने गया तो दोनो महिलाओं ने बाक्स में से एक-एक नांक का कांटा उठाकर अपने मुह में रख लिया। फरियादी द्वारा दोनो महिलाओं को नांक के कांटे मुंह में रखते हुए देख लिया। फरियादी ने दोनो महिलाओ से कहां कि बॉक्स में दो नांक के कांटे कम जो आपने उठाकर मुंह में रख लिए है, दोनो महिलाएं मना करने लगी, तो उसने डायल 100 पर फोन लगाकर मौके पर पुलिस को बुलाया। मौके पर पुलिस द्वारा महिलाओं के मुंह से एक-एक सोने का कांटा प्राप्त कर जप्त किया, एवं दोनो महिलाओं को गिरफ्तार किया। थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चंदाबाई उर्फ धापुबाई व रामकन्या उर्फ धापुबाई के विरुद्ध धारा 379 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण चंदाबाई उर्फ धापुबाई पति कानु (५५) व रामकन्या उर्फ धापुबाइ पति पांचु (५०) निवासी ग्राम नाहरखेड़ा बिरमावल जावरा के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपीगण को धारा 379 भादवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।