रतलाम/जावरा। सन 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान सर्वाधिक चर्चा में रहे डेलनपुर आगजनी और पुलिसकर्मियों पर पथराव के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ तथा राजेश भरावा सहित करीब 43 आरोपियों को बरी कर दिया है, वहीं पथराव के मामले में 1 आरोपी भगवतीलाल पाटीदार को 3 साल की सजा से दण्डित किया है। बरी होने के बाद किसान नेताओं ने न्यायालय के बाहर निकलकर जमकर नारे की और इसे असत्य पर सत्य की जीत बताया। बरी होने के बाद समर्थको ने नेताओ का पुष्प मालाओ से स्वागत किया l
उल्लेखनीय है कि 4 जून 2017 को रतलाम के डेलनपुर में एकत्रित हुए कांग्रेस और किसान नेताओं ने प्याज और दूध की कीमतों को लेकर उग्र आंदोलन किया था। इसके बाद आंदोलन के दौरान पुलिस से ग्रामीण और आंदोलनकारी की झड़प हो गई थी। जिसमें पथराव और शासकीय वाहनों में आगजनी की घटना भी सामने आई थी। इस घटना के दो दिन बाद ही मंदसौर में किसानों का उग्र आंदोलन शुरू हुआ और मंदसौर गोलीकांड जैसी बड़ी घटना भी सामने आई थी। रतलाम के औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में कुल 44 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें से एक आरोपी को छोड़कर शेष 43 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है।



