– बिना परमिट रेत ले जा रहे थे आरोपी, न्यायालय ने सुनाया कठोर कारावास और जुर्माना
जावरा। अवैध खनन कर रेत चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा नानसिंह ताहेड के न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस प्रकरण में आरोपी शाहरूख पिता भल्लू खां (29) एवं वाहीद पिता छोटे खां (45) निवासी ग्राम दूधाखेड़ी, थाना बडावदा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम हैं।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र देवड़ा ने बताया कि घटना दिनांक 20 जुलाई 2020 की है, जब सहायक उपनिरीक्षक एम.ए. खान पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान गुर्जरबर्डिया-बरखेड़ी रोड पर श्मशान घाट के पास एक बिना नंबर का सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली संदिग्ध अवस्था में जाता हुआ दिखाई दिया। वाहन को रोककर चेक करने पर ट्रॉली में अवैध रूप से डबल पार्टिशन कर रेत भरी हुई पाई गई। चालक शाहरूख से जब रेत परिवहन का परमिट/लाइसेंस/रॉयल्टी मांगी गई, तो वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्राम गुर्जरबर्डिया के श्मशान घाट के खाल से अवैध रूप से रेत निकालकर बेचने ले जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित लगभग 5 लाख रुपये कीमत की रेत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना बडावदा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162/2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और जांच पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत सजा सुनाई।
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