– सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा
– जिला बदर की शर्त तोड़कर दोबारा अपराध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 भी जोड़ी गई
– चोरी गए नमकीन, बेकरी सामान और नगदी की पूरी बरामदगी
जावरा। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने सांची मिल्क पार्लर में हुई चोरी की वारदात का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया पूरा मशरूका बरामद कर लिया है। खास बात यह है कि आरोपी पहले से जिला बदर था और शर्तों का उल्लंघन कर दोबारा अपराध करने पर उसके खिलाफ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार तथा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार फरियादी मनोज शर्मा (49 वर्ष), निवासी ब्राह्मण गली जावरा ने 12 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम अरनिया पीथा मंडी स्थित उनकी सांची मिल्क पार्लर एवं मसाला जोन की गुमटी का अज्ञात बदमाश ने रात में ताला तोड़ दिया। बदमाश वहां से नमकीन, बेकरी का सामान और गुल्लक में रखी नगदी चोरी कर फरार हो गया। रिपोर्ट के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में पुलिस ने विवेचना शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना पर पकड़ा –
पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर कुछ ही समय में आरोपी राहुल पिता जगदीश हायरी (22 वर्ष), निवासी ग्राम झालवा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया नमकीन एवं बेकरी का सामान जिसकी कीमत लगभग 5 हजार रुपए तथा गुल्लक में रखे 2,500 रुपए नगद बरामद किए गए। इस प्रकार कुल 7,500 रुपए मूल्य का मशरूका जब्त किया गया।
जिलाबदर था आरोपी –
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी राहुल हायरी को पूर्व में जिला दण्डाधिकारी रतलाम द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के साथ जिला बदर किया गया था। उसे प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में हाजिरी देने के लिए भी पाबंद किया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पुन: चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत भी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
इनकी भूमिका रही सराहनीय –
इस कार्रवाई में निरीक्षक प्रकाश गाडरिया, उपनिरीक्षक कुलदीप डाबी, सहायक उपनिरीक्षक छगनलाल हाड़ा, प्रधान आरक्षक योगेश सैनी, धीरेन्द्र सिंह तथा आरक्षक बालकृष्ण चंदेल, रविन्द्र सिंह, रवि पाटीदार, योगेश राठौर एवं चेतन राठौड़ की सराहनीय भूमिका रही।

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