रतलाम। वर्ष 1956-57 के रिकॉर्ड से नामांतरण में आ रही समस्या का समाधान हो गया है। राजस्व विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में रतलाम कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं जिनमें उन्हें 1956-57 में शासकीय भूमि एवं वर्तमान में निजी मद के आधार पर नामांतरण प्रकरणों के संबंध में भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप नामांतरण की इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। वे इस विषय को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में लाए थे और उससे पूर्व राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा से चर्चा की थी। उन्होंने मुख्य सचिव एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी जल्द समाधान करने को कहा था। श्री काश्यप ने गुरुवार को पुनः प्रमुख सचिव से चर्चा की, प्रमुख सचिव के कलेक्टर से जानकारी लेने के पश्चात् आदेश जारी कराए। इन आदेशों के मुताबिक कलेक्टर अपने स्तर पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत योग्य कार्यवाही करेंगे। गौरतलब है कि रतलाम में 1956-57 के रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से नामांतरण प्रकरणों में समस्या आ रही थी। 


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