जावरा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा जंगबहादुर सिंह राजपूत की अदालत ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस एवं अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने बताया कि घटना 3 जनवरी 2019 की है। चौकी ढोढऱ, थाना रिंगनोद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सिल्वर रंग की पुरानी मारुति 800 कार में अवैध डोडाचूरा लेकर एक व्यक्ति मोयाखेड़ा से ढोढऱ की ओर जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने रोजनामचा में दर्ज कर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की। इसी दौरान मुखबिर के बताए अनुसार एक मारुति कार क्रमांक एमपी 11 ईबी 5463 आती दिखाई दी। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन को तेज गति से पुलिस दल की ओर मोड़ दिया। पुलिसकर्मी मुश्किल से हटकर अपनी जान बचा पाए और कार सरकारी वाहन से टकरा गई। इसके बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें तीन प्लास्टिक के कट्टों में कुल 44 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर सैंपल लेकर मादक पदार्थ को जब्त कर लिया और मामले में धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया।
उमटपालिया के साजिद को किया गिरफ्तार –
अनुसंधान के दौरान वाहन के चालक एवं मालिक साजिद मेव पिता युसुफ मेव (30 वर्ष), निवासी ग्राम उमटपालिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा को गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचारण के बाद न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी साजिद मेव को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि धारा 307 भादवि (हत्या का प्रयास) प्रमाणित नहीं होने पर आरोपी को इस धारा में दोषमुक्त कर दिया गया।
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