जावरा। शहर के शुगर मिल परिसर स्थित अकेला हनुमान पर चोरी करने वाले आरोपियों को न्यायाधीश प्रथम श्रेणी जावरा रोहित शर्मा ने एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन पत्रानुसार अकेला हनुमान मंदिर के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि 3 जुलाई 2017 को मंदिर के पुजारी ने प्रतिदिन की तरह सेवा पूजा करने के बाद रात्रि 8:30 बजे मंदिर का ताला लगाकर घर चले जाते हैं एवं मंदिर के सामने बने हॉल में संत मनोहर दास सोते हैं। घटना दिनांक को सुबह मनोहर दास ने फरियादी को मोबाईल पर बताया कि मंदिर का ताला टूटा है, चोरी हो गई है। इस पर वह मंदिर गया और देखा तो मंदिर के मेन चैनल गेट का ताला टुटा होकर मंदिर के अंदर दिवाल में बना रखी लोहे की दान पेटी टूटी थी तथा लोहे की अलमारी नही मिली व आस पास देखा तो मंदिर की बाउड्री की लोहे की जाली भी कटी थी, अलमारी नाले के किनारे टूटी हालत में खुली पड़ी थी। अलमारी के अंदर हनुमान जी के जेवर नही मिलें। चोर लोहे की जाली काटकर मंदिर के मेन गेट का ताला तोडकर जेवर व गल्ले की नगदी दान राशि मंदिर में से चुरा कर ले गए। जिसकी रिपोर्ट थाना जावरा शहर पर फरियादी द्वारा लिखवायी गई, अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी रामलाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा आरोपी टिंकू उर्फ पिंकू के साथ मिलकर मंदिर में चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी रामलाल से छत्र व मुकुट जप्त किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण रामलाल उर्फ रामा व टिंकू उर्फ पिंकू के विरुद्ध धारा 380,457 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
एक साल का कारावास और अर्थदण्ड से किया दण्डित –
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि न्यायालय में विवेचना के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश रोहित शर्मा ने आरोपीगण रामलाल उर्फ रामा पिता हवजी एवं टिंकू उर्फ पिंकू पिता थावर निवासी मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के पास जावरा को धारा 457 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास व 500/- रुपयें से दंडित किया गया है।
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