– रतलाम रेलवे स्टेशन पर जिला अफीम अधिकारी ने पकड़ा था आरोपी को
रतलाम। मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रतलाम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय के इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
अभियोजन के अनुसार, 25 जनवरी 2025 को कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम खंड को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग तहसील अंतर्गत ग्राम घाटाखेड़ी निवासी सुरेंद्र सिंह पिता गुमान सिंह अवैध मादक पदार्थ लेकर चोमेला से रतलाम होते हुए ट्रेन से वडोदरा जाने वाला है। सूचना के आधार पर जावरा प्रथम खंड के निवारक दल ने रतलाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 61 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट रतलाम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश चंद्र मतानिया ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी करते हुए आरोप सिद्ध किया। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश रतलाम आशीष श्रीवास्तव ने आरोपी सुरेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश चंद्र मतानिया द्वारा सफल पैरवी की गई।

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