– मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया अहम फैसला, मृतक के परिवार को 53 लाख के साथ 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा
जावरा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को बड़ी राहत देते हुए 53 लाख 49 हजार 800 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का अधिनिर्णय पारित किया है। मृतक की पत्नी, नाबालिग पुत्र और माता-पिता को मिलने वाली इस मुआवजा राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
15 नवंबर 2023 को सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत –
अभियोजना अनुसार ग्राम गुर्जरबर्डिया, तहसील जावरा निवासी इंदरसिंह पिता उमरावसिंह गुर्जर की 15 नवंबर 2023 को वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार के मुखिया की असमय मौत से पत्नी, नाबालिग पुत्र और माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
पत्नी, नाबालिग पुत्र और माता-पिता ने मांगा था मुआवजा –
दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए द्वितीय अपर सत्र, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जावरा के समक्ष अधिवक्ता तनमय सोनी के माध्यम से क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन क्लेम प्रकरण क्रमांक एमपीसी/218/2024 के रूप में दर्ज किया गया।
न्यायालय ने 53.49 लाख रुपये का मुआवजा किया निर्धारित –
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश परमानंद चौहान ने महत्वपूर्ण अधिनिर्णय पारित करते हुए मृतक की पत्नी, नाबालिग पुत्र एवं माता-पिता के पक्ष में कुल 53,49,800 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की। इसके साथ ही दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया गया।
अधिवक्ताओं ने की पैरवी –
इस प्रकरण में आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता तनमय सोनी, जाकिर मंसूरी एवं आयुष अरोड़ा ने पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय से दुर्घटना में अपने परिवार के मुखिया को खो चुके परिजनों को आर्थिक संबल मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

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