– मतदान हेतु पहचान के 13 दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा
रतलाम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण किया गया है परंतु मतदाता सूचना पर्ची दिखाकर कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर सकेगा। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज मतदाता अपने साथ रखें। ठंडाई, पेयजल और जलजीरा की व्यवस्था की गई –
कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया है जिले में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई है। गर्मी के दृष्टिगत पेयजल की उचित व्यवस्था रहेगी, छाया के लिए कनात तथा शेड लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए ठंडाई, पेयजल, जलजीरा आदि की व्यवस्था विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही है। मतदान 13 मई प्रात: 7 बजे से शाम 6 तक किया जा सकेगा। मतदान करने हेतु घूंघट वाली तथा पर्दानशी महिलाओं के दृष्टिगत महिला कर्मचारियों की तैनाती रहेगी ताकि कोई भी फर्जी मतदान नहीं कर सके। जिले में दुकानों, व्यवसायों, उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को मतदान हेतु नियोक्ता द्वारा समय दिया जाएगा, इसके लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिले में अधिकाधिक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिदिन मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज –
फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान जरूर करने का आग्रह किया है।
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