– हाई कोट के आदेश के बाद अब प्रदेश की लाखों नर्सिंग छात्राओं का भविष्य होगा उज्जवल
जावरा। म.प्र. में नर्सिंग संस्थाओ की जाँच के लिए चल रहे न्यायालय प्रकरण में उच्च न्यायलय जबलपुर ने नर्सिंग संस्थाओ को सत्र 2023-24 के लिए मान्यता अनुमति प्रदान करने का आदेश देते हुए बहुत बड़ी रहत प्रदान की है।
उल्लेखनीय है की उच्च न्यायालय जबलपुर में म.प्र. की नर्सिंग संस्थाओ की जाँच के लिए चल रहे प्रकरण पर दिनांक 13 फरवरी को उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश जारी किया है, जिसमे सीबीआई की जाँच उपयुक्त पाई गई क्लीन चीट वाली नर्सिंग संस्थाओ में सत्र 2023-24 के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करने कहा गया है।
मध्यप्रदेश की 169 नर्सिंग सस्थाओं को मिली क्लीन चीट –
म.प्र. में संचालित नर्सिंग संस्थाओ में 169 नर्सिंग संस्थाओ को सीबीआई जाँच में उपयुक्त पाया गया है एवं नर्सिंग के सभी आवश्यक नियम अनुसार इन 169 संस्थाओ में उपलब्धता के आधार पर इन्हें क्लीन चीट प्रदान की गई हैं। उच्च न्यायलय जबलपुर ने अपने आदेश में कहा है की उर्पयुक्त कॉलेजों के छात्रों को और अधिक नुकसान नहीं होना चाहिए क्योकि विगत दो वर्षों से नर्सिंग की परीक्षाये नहीं होने से इनका बहुत अधिक नुकसान हो चूका है। जबकि उनकी कोई गलती नहीं है और उनके कॉलेज नियमों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही यह कहा गया है की जो परीक्षाये हो चुकी है उनके परिणाम अतिशीघ्र घोषित किये जाये एवं जिनकी परीक्षाये नहीं हुई है उनकी एवं आगामी वर्षी की परीक्षाये करवाई जाये। उच्च न्यायलय जबलपुर के इस आदेश से म.प्र. के लाखो नर्सिंग विद्यार्थियों को बहुत बड़ी रहत मिलने की सम्भावनाये हैं। प्रदेश के लाखो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाए जो कि नर्सिंग क्षैत्र में अपना भविष्य बनाना चाहती है, न्यायालय का यह आदेश उनके नए भविष्य की राह को आसान करेगा।
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