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Home»मध्यप्रदेश»जावरा»तेजगति से बाईक चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को एक साल की सजा व अर्थदण्ड का मिला दण्ड
जावरा

तेजगति से बाईक चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को एक साल की सजा व अर्थदण्ड का मिला दण्ड

EditorBy EditorSeptember 3, 2024No Comments
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– सोहनगढ़ के समीप मोटर साईकल सवार ने बाईक पर सवार दम्पती को मारी थी टक्कर
– उपचार के दौरान पति की मौत हो गई
जावरा। लेबड़ नयागांव फोरलेन पर सोहनगढ़ के समीप बंजली निवासी दम्पत्ती को रॉग साईड आ रहे अंतरालिया थाना भानपुरा के एक मोटर साईकल सवार ने टक्कर मार दी। जिससे दोनो गंभीर रुप से घायल हो गए और उपचार के दौरान पति की मौत हो गई। तेजगति व लापरवाही पूर्वक मोटर साईकल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल (44) निवासी अंतरालिया थाना भानपुरा जिला मंदसौर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एनएस ताहेड़ ने भादवि की धारा 279,337,304ए तथा एमवी एक्ट की धारा 146/196 के तहत एक साल की कैद और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।सहायक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादीया तुलसी निवासी ग्राम बंजली रतलाम ने थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर रिपोर्ट कि और बताया कि ग्राम बंजली रतलाम रहती हूँ। दिनांक 25 जून 2018 को फरियादीया अपने पति मुन्नालाल प्रजापत के साथ दलौदा में तुलसी विवाह में शामिल होने के लिये अपनी मो.सा. एमपी 43 डीटी 7630 से गये थे। शाम को 08 बजे तुलसी विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे दोनो दलौदा से बंजली के लिये निकल गये थे। पीछे पीछे फरियादीयां के जेठ अशोक, ससुर नंदू, जेठानी मंजू, काका ससुर गोरधनलाल और ननंद के ससुर शंकरलाल व उनकी पत्नि बोलेरो से आ रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी जैसे ही वे रात करीबन 9 बजे सोहनगढ़ फंटा पाटीदार ढाबे के पास पहुंचे की सामने रांग साईड से रतलाम से जावरा पट्टी पर ही एक मोटरसायकल का चालक बंद लाईट में तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और हमारी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे फरियादीया व उसका पति मोटरसायकल सहित नीचे गिर गये, नीचे गिरने से फरियादीया के पति के सिर में व दाडी में चोट लगी खून निकालने लगा, व फरियादीया को कमर में अंदरूनी चोट तथा सीधे हाथ की कोहनी पर चोट लगी खून निकलने लगा तभी पीछे से फरियादीया के ससुरजी की गाड़ी मौके पर आ गई उन लोगो ने फरियादीया व उसके पति को उठाया व परिवार के लोगों ने टक्कर मारने वाली मोटरसायकल के नम्बर देखे थे व टक्कर लगने से हमारी मोटरसायकल में नुकसान हुआ था फिर फरियादीया के परिवार वालो ने हम पति पत्नि को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल रतलाम ले गये थे तथा हमारी मोटरसायकल को टक्कर मारने वाले व्यक्ति को भी 108 एम्बुलेंस से ईलाज के लिये ले गये थे। ईलाज के दौरान फरियादीया के पति मुन्नालाल प्रजापत की मृत्यु हो गई थी। फरियादीया के उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना औ.क्षै.जावरा पर धारा 279,337,304ए भादवि व 146/196 एमवी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कराया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी रमेशचंद्र पिता भंवरलाल भट्ट (44) निवासी अंतरालिया थाना भानपुरा जिला मंदसौर के विरूद्ध, धारा 279 भादवि में 03 माह सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयें अर्थदण्ड व 337 भादवि में 03 माह सश्रम कारावास एवं 5000 रुपयें का अर्थदण्ड, धारा 304ए भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500 रुपयें से दंडित से दंडित एवं धारा 146/196 एमवी एक्ट में 1000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा की गई।

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