– पार्षद की शिकायत पर कॉलोनाईजर को दिया सात दिन का समय
– अधुरे काम पुरे करने की दी हिदायत, नहीं तो कॉलोनी हस्तातंरण आदेश होगा निरस्त
जावरा। शहर के खाचरौद नाका स्थित आशीर्वाद कॉलोनी की वैधता पर तलवार लटक रही हैं, नगर पालिका ने कॉलोनाईजर राजेश मनसुखानी को सूचना पत्र जारी कर अगले सात दिनों में कॉलोनी में बकाया काम और मूलभूत सुविधाएं पुरी करने का अल्टीमेटम दिया हैं, साथ ही नहीं करने पर कॉलोनी हस्तांतरण आदेश को निरस्त करने की चेतावनी भी दी हैं। नपा ने वार्ड पार्षद जानीबाई धाकड़ द्वारा की गई शिकायत पर नपा कॉलोनी सेल ने कॉलोनाईजर को सूचना पत्र जारी किया हैं।
नपा सीएमओ दुर्गा बामनिया द्वारा सूचना पत्र में बताया गया है कि जनसुनवाई में पार्षद व रहवासियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि आशीर्वाद कॉलोनी के कालोनाईजर द्वारा कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधाएँ, आंतरिक विकास एवं बाहरी विकास कार्य किये बिना ही कॉलोनी को गलत तरीके से वैध करवाया गया है। इसलिये शीघ्र ही कालोनाईजर के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही की जावे अन्यथा कार्यवाही न किये जाने पर पार्षद व कॉलोनीवासियों द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी निकाय को दी हैं।
हस्तातंरण आदेश की शर्तो का हुआ उल्लघन –
नपा द्वारा जारी नोटिस मे बताया कि कॉलोनाईजर द्वारा कलेक्टर (कॉलोनी सेल) जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 19-20/कॉलोनी सेल/2019 रतलाम, दिनांक 15/01/2019 (कॉलोनी हस्तांतरण आदेश) आदेश की शर्त क्रमांक 3 व 4 अनुसार उक्त कॉलोनी में आंतरिक तथा बाह्य विकास कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की त्रुटी अथवा अनियमित्ता पाये जाने पर कालोनाईजर को स्वयं के व्यय पर उसे दुरूस्त कराना आवश्यक होगा। वहीं कॉलोनी में समस्त मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाये जाने हेतु इस निकाय के द्वारा भी आपको कई बार सूचना पत्रों के माध्यम से सूचित करवाया गया है। उसके बावजुद भी आज दिनांक तक आपकी कालोनी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनी हस्तांतरण आदेश का उल्लंघन किया गया हैं।
सात दिन में काम पुरा करने अल्टीमेटम –
नगर पालिका ने कॉलोनीनाईजर को पत्र जारी होने के सात दिवस में कॉलोनीवासियों को मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हस्ताक्षर आदेश की शर्तो को पुरा करने का अल्टीमेटम दिया हैं, यदि सात दिन में कॉलोनाईजर काम पूरा नहीं करते हैं तो नगर पालिका कालोनी हस्तांतरण आदेश निरस्त करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर को भेज देगी।
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