– हुसैन टैकरी पर चाय की दुकान पर किया था चाकु से वार
– बीच बचाव करने आई मां को भी आई थी चोंट
जावरा। शहर के समीप हुसैन टैकरी स्थित मेंहदी कुंआ के समीप चाय की दुकान पर बैठे एक युवक के साथ गालीगलोच कर मारपीट करने और चाकु से हमला करने वाले एक आरोपी युवक को न्यायाधीश प्रथम श्रेणी हर्षिता पिपरेवार ने एक साल के सश्रम कारावास और 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने बताया कि दिनाक 05 फरवरी 2019 को थाने पर फरियादी नसीम अब्बास पिता ईम्तियाज हुसैन (23) साल निवासी रोजाना रोड़ हुसेन टेकरी ने थाना औ. क्षै. जावरा पर रिपोर्ट पंजीबद्ध करायी। फरियादी ने बताया कि वह जन्नत गेस्ट हाऊस रोजाना रोड पर रहकर पढ़ाई करता है। घटना दिनांक को फरियादी रात 11.30 बजे मेहन्दी कुआ हुसैन टेकरी के समीप चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी वहां अनिल भील आया और फरियादी को माँ बहन कि अश्लील गालिया देने लगा फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अनिल ने चाकु से फरियादी पर वार किया जो फरियादी को खरोच लगी। घटना में बीच बचाव फरियादी की माता व फरियादी के पास बैठे, हरुक पिता रसीद, रोशन सिन्दे ने किया। बीच बचाव करने पर फरियादी की माता के सिर में चोट लग गई थी। अनिल, फरियादी को बोल रहा था कि आज तो बच गया अब कभी मिला तो जान से खत्म कर दुगाँ। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 323,324,294,506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी अनिल भील पिता जगदीश भील (23)निवासी खच्चर कोडी, थाना मेघनगर को धारा 324 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 500 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा की गई।
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