– जिला उपभोक्ता न्यायालय ने दिया आदेश, जावरा के देवेन्द्र मुणत ने किया वाद दायर
जावरा। उज्जैन स्थित मित्तल पेरोडाईज होटल तथा होटल ऐवेन्यू के मालिकों पर जावरा की गांधी कॉलोनी निवासी देवेन्द्र मूणत ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसमें जिला उपभोक्ता न्यायालय ने होटल मालिक को उपभोक्ता को दो लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज सहित लोटाने के आदेश जारी किए हैं।
जावरा निवासी देवेन्द्र मूणत ने प्रबंध निर्देशक एवं प्रोपायटर मित्तल पेरोडाईज होटल एवं होटल ऐवेन्यु उज्जेन के विरूद्ध जिला उपभोक्ता न्यायालय, रतलाम मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया गया था कि मूणत ने दिनांक अपनी बेटी की शादी के लिए होटल बुकिंग एडवांस के रुप में 16 अप्रेल 20 व 13 अप्रेल 20 को रूपये दो लाख रूपये होटल मालिकों को प्रदान किए थे। लेकिन राशि जमा करने के बाद कोरोना जैसी घातक बिमारी के फैल जाने के चलते शासन व प्रशासन द्वारा शादियों पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी रिसोर्ट व होटल मालिकों को उपभोक्ताओं की एडवांस राशि लौटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त मालिक द्वारा एडवास पेटे ली गई राशि नही लौटाई गई, मांगेन पर टालमटोल किया गया।
6 प्रतिशत ब्याज सहित लोटाने होंगे रुपए –
जिससे व्यथिथ होकर मूणत ने जावरा के उपभोक्ता मामले के अभिभाषक सी.एम.रामनानी के माध्यम से जिला उपभोक्ता न्यायालय रतलाम मे वाद प्रस्तुत किया। अनावेदक ने अपना पक्ष रखा परिवादी की ओर से अभिभाषक ने कोरोनाकाल मे शासन के निर्देशों व तथ्यों को रखते हुए राशि अनावेदको से एडवांस के रुप में ली गई राशि ब्याज सहित वापस लौटाने हेतु न्यायालय से मांग की। जिस पर न्यायालय ने अपने आदेश में अनावेदकणो को परिवादी को रूपये दो लाख का भुगतान करने व परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज तथा रूपये दस हजार मानसिक यातना व रूपये दो हजार न्यायालयीन व्यय के दिलाने का आदेश दिया हैं। न्यायालयीन आदेश में 60 दिवस मे होटल मालिकों को उपभोक्ता को राशि भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.