जावरा। अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा छिलका तस्करी करने वाले आरोपी रोहित पिता सुरेश भाटी (24) निवासी माननखेड़ा थाना रिंगनोद को एनडीपीएस की धारा 8/15 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रविप्रकाश जैन ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि गत 03 अगस्त 2020 को थाना रिंगनोद की ढोढर चौकी पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक दुबला पतला व्यक्ति लोवर टी-शर्ट पहने हुए दो टाट के बोरो में अवैध मादक पदार्थ डोडा छिलका भरे हुए लेकर किसी को देने के लिये ढोढर स्टेडियम के पास खडा है। मुखबिर सूचना पर मौके पर उक्त व्यक्ति मिला, नाम पुछने पर उसने अपना नाम रोहित बताया। उसके कब्जे से टाट के बौरो में भरा 42 किलो डोडाचुरा छिल्का बरामद किया। आरोपी पर पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी रोहित को उक्त सजा से दण्डित किया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने की।




