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Home»मध्यप्रदेश»जावरा»डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार का अर्थदण्ड
जावरा

डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास, 20 हजार का अर्थदण्ड

EditorBy EditorDecember 1, 20231 Comment
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– आरोपियों के कब्जे से वाहन, मोबाईल और 38 किलो डोडाचुरा किया था जब्त
– एक आरोपी को मिली सजा, बाकी आरोपी फरार
जावरा। अवैध रुप से डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी को एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश रविप्रकाश जैन ने एक आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपियों पर करीब 38 किलो डोडाचुरा तस्करी का आरोप था। वहीं मामले के तीन आरोपियों के फरार होने से प्रकरण को सुरक्षित रखा गया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया कि 24 अगस्त 2018 को थाना रिंगनोद पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दशरथ जाट निवासी पिपलखुटा, जो एक आई 10 कार में मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी कर रहा है और उसने कार में अवैध डोडाचुरा भरकर चालक होकमसिंह राजपूत, निवासी टाकेड़ा व शक्तिसिंह राजपूत निवासी टाकेड़ा का बैठा है और स्वयं दशरथ जाट, महेश शर्मा, श्यामलाल एक बिना नंबर की नयी सफेद रंग की बोलेरो कार से डोडाचुरा भरी आई.10 कार की पायलेटिंग कर आगे-पीछे चल रहे हैं। मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित रिछा गुर्जर फंटे के पास नाका बंदी की, कुछ समय पश्चात मुखबिर के बतायें अनुसार बडवन तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो बिना नंबर आयी। हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर सफेद रंग की बोलेरो कार को रोककर उसके चालक का नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम महेश पिता गोपाल शर्मा (22) निवासी डिगांव माली, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर तथा पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दशरथ पिता कंवरलाल जाट (27) निवासी-पिपलखुटा थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर एवं उक्त वाहन में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम श्यामलाल पिता कारूलाल, जाति जाट (28) निवासी-पिपलखुटा थाना नाहरगढ़ होना बताया। कुछ समय बाद आई. 10 कार बिना नंबर की आने पर उसे हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से रोके जाने पर उसके चालक का पता पूछे जाने उसने अपना नाम होकमसिंह पिता अर्जुनसिंह, जाति राजपूत (30) निवासी-टाकेडा, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर एवं उक्त कार के पीछे बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शक्तिसिंह पिता अन्तरसिंह राजपूत (30) निवासी-टाकेड़ा जिला रतलाम होना बताया। उक्त बोलेरो वाहन के चालक महेश शर्मा, दशरथ, श्यामलाल जाट की जामा तलाशी लिये जाने पर महेश शर्मा से सफेद रंग का एक एंड्राईड मोबाईल मिला और आई. 10 कार को चैक करने पर पीछे वाली सीट पर शक्तिसिंह था, सीट के नीचे एक गुलाबी रंग की साड़ी की थैली मिली, जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर कुल 38 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया।
वाहन, मोबाईल सहित जब्त किया डोडाचुरा –
उक्त मादक पदार्थ एवं आरोपीगण से जप्त वाहन को जप्त कर एवं आरोपीगण होकमसिंह, शक्तिसिंह जाट, श्यामलाल जाट को गिरफतार कर पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि मादक पदार्थ दशरथ एवं महेश शर्मा ने मिलकर भरवाना बताया। आरोपीगण के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरंात अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्य के आधार पर किया दोषसिद्ध –
सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय 01 दिसम्बर 2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी होकमसिंह पिता अर्जुनसिंह को दोषसिद्ध पाते हुए 5 साल का सश्रम कारवास और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अन्य आरोपी मोहनलाल उर्फ राहुल, हनुमान, महेश एवं दशरथ फरार होने से प्रकरण आरोपी के सम्बंध में सुरक्षित रखा गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी गगन श्रीमाल, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा की गई।

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