जावरा। घर की खिड़की मे रखे मोबाईल चुराने वाले आरापी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋचा द्विवेदी भुजंग ने आरोपी शरीफ उर्फ शब्बू पिता वकिल मेवाती (22) निवासी दरगाह रोड़ जावरा को एक साल के सश्रम कारावास और 100 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्रकुमार सांगते ने बताया कि फरियादी ने थाना जावरा शहर पर उपस्थित होकर बताया कि वह कोठी बाजार जावरा मे रेडीमेट की दुकान संचालित करता हूँ। फरियादी के घर दिनांक 30 मई 2020 को रात्री मे फरियादी व उसके परिवार के लोगो ने खाना खाया तथा सभी सो गये थे। फरियादी रात्री करीबन 12.30 बजे तक जाग कर मोबाइल देख रहा था। बाद फरियादी ने अपना व अपनी पत्नी का मोबाइल खिड़की पर रखे तथा सो गया था। फरियादी के घर में कुलर चल रहा था। इसी वजह से फरियादी के घर का मेन गेट जाली वाला लगा हुआ था तथा अन्दर लकडी का गेट खुला हुआ रखा था। सुबह करीबन साढ़े 5 बजे फरियादी की पत्नी ने खिडकी के पास मोबाइल देखे तो नहीं दिखें तथा फिर फरियादी की पत्नी ने फरियादी को उठाया तथा फरियादी व उसकी पत्नी ने घर में दोनो मोबाइलो की तलाश किया तो नहीं दिखे। बाद फरियादी ने अपने दोनो मोबाइल नम्बर पर फोन किया तो बन्द होना पाये गये। कोई अजात बदमाश फरियादी के घर के जाली वाले मेन गेट के उपर चढ़कर घर में प्रवेश कर खिडकी के पास रखे दो मोबाइल रात्री में चुराकर ले गया। उक्त मोबाइल नहीं मिलने पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पुछताछ कर दोनो मोबाईल जप्त किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी शरीफ उर्फ शब्बु के विरुद्ध धारा 380,457 भादवि के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 380 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया हैं।
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