– 16 अक्टुबर 2019 को बिजली कंपनी अधिकारियों ने शहर थाने पर गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी
जावरा। विद्युत वितरण केन्द्र जावरा में सहायक यंत्री और संविदा लाईन मेन को 21 लाख रुपए के गबन के आरोप से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवि प्रकाश जैन ने दोष मुक्त कर दिया है। एई और लाईन पर बिजली कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने और उपभोक्ताओं से अवैध राशि वसूल कर गबन किए जाने की शिकायत 2019 में शहर थाने पर की गई थी, तब से अब तक इस मामले में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था।
अभियोजन पत्रानुसार विद्युत विभाग प्रभारी सहायक यंत्री नवीनकुमार ढोले व संविदा लाईनमेन धर्मेन्द्रसिंह पर बिजली कंपनी जावरा के अधिकारियों द्वारा 16 अक्टुबर 2019 को शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोनों ने 30 सितंबर 2018 से 16 अक्टुबर 2019 तक कंपनी के साथ छल कर 21 लाख रूपये की राजस्व वसुली में गबन करते हुए उपभोक्ताओं के बिलों में छेडछाड कर बिलों की राशी जमा न कर कुटरचित दस्तावेज तैयार करने से विद्युत कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस द्वारा सहायक यंत्री और लाईनमेन पर धारा 420, 409, 467, 471, 201 भादवि 1860 एवं धारा 66 आईटीएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर किया दोषमुक्त –
वरिष्ठ अभिभाषक प्रकाश मेहरा ने बताया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रविप्रकाश जैन ने न्यायालय में आए साक्ष्य ओर पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर प्रमाणित नही होता कि सहायक यंत्री व लाईनमेन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के साथ धोखाधड़ी व छल कर 21 लाख रूपये का गबन किया तथा उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर कोई गबन किया। एडवोकेट पिंकेश मेेहरा, मनोहर भनोपा ने बताया न्यायाधीश जैन ने अभियुक्तगण प्रभारी सहायक यंत्री नवीनकुमार ढोले व लाईनमेन धर्मेन्द्रसिंह को अपराध से दोषमुक्त किया।
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