– आईएएस संतोष वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिस
जावरा/भोपाल। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर राज्य शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए 7 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वर्मा के विवादित बयान का वीडियो 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान सामने आया था, जिसके बाद समाज में भारी आक्रोश फैल गया।
समाज में रोष, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन –
विवादित टिप्पणी सामने आते ही ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई स्थानों पर पुतला दहन, ज्ञापन और विरोध रैलियाँ आयोजित की गईं। समाज का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाली है। प्रदर्शन के दौरान समाज ने वर्मा को पद से हटाने की मांग भी की है l
जीडीए ने जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र –
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संतोष वर्मा का बयान भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचरण नियमों का उल्लंघन है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगडऩे की आशंका है। विभाग ने नोटिस के साथ 25 नवंबर को प्रकाशित समाचारों की प्रतियां भी संलग्न की हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 10 (1) (ए) के अंतर्गत विभाग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र में बताया कि दिनांक 23.11.2025 को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिये गये वक्तव्य के संबंध में दिनांक 25.11.2025 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति संलग्न है। आपके द्वारा एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना ले जैसी टिप्पणी करना प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने एवं आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला प्रयास प्रतीत होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आपके द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 3(2)(बी)(1)(ii) का उल्लंघन किया गया है, जिससे आपने स्वयं को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है। अत: कारण बताएं कि उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 10 (1) (ए) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कृपया अपना उत्तर इस कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा, आपके विरुद्ध एकपक्षीय अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
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