– जावरा न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला
जावरा। न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तेज गति और लापरवाहीपूर्वक कार चलाने वाले आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला बड़ावदा थाना क्षेत्र का है, जहां हादसे में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जावरा अंकित भंजुग ने आरोपी कुसमित पांचाल को धारा 304-ए भादवि के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 17 अप्रैल 2024 को फरियादी ईस्माईल मेवाती को सूचना मिली कि उनके पिता अस्लीम भाई निवासी बड़ावदा का उन्हेल-जावरा रोड स्थित आरा मशीन के सामने सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है। आरोपी द्वारा चलायी जा रही होंडा अमेज कार क्रमांक रूक्क-04र्-ंछ्व-1578 ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में अस्लीम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
जावरा से रतलाम किया रेफर –
घायल को पहले जावरा लाया गया, बाद में मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान रात करीब 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना बड़ावदा पर अपराध क्रमांक 124/2024 धारा 304-ए भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आरोपी कुसमित पांचाल पिता ओमप्रकाश पांचाल निवासी इंदौर के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक छारिया द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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