– तेज रफ्तार और बेपरवाही पर न्यायालय का सख्त संदेश
जावरा । तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए यह फैसला चेतावनी बनकर आया है। स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले कंटेनर चालक रजाउल मुस्तफा पिता रफीक अहमद (28), निवासी ग्राम धुनका, तहसील मीरगंज को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा शिवानी राठौर ने 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या है पूरा मामला ? –
अभियोजन अनुसार फरियादी टीकमचंद द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 26 जुलाई 2019 को उसकी भांजी गायत्री स्कूटी से ग्राम भीमाखेड़ी आ रही थी। शाम करीब 6 बजे रतलाम की ओर से आ रहे कंटेनर (क्रमांक HR-55-x-6635) के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में गायत्री का दाहिना पैर बुरी तरह कुचल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उसे सिविल अस्पताल जावरा ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए बड़ोदरा (गुजरात) रेफर किया गया।
जांच और न्यायिक प्रक्रिया –
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में आरोपी के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना की गई। जांच के दौरान साक्षियों के बयान दर्ज हुए और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर द्वारा की गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 279, 337 भा.द.वि. में 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 338 भा.द.वि. में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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