– नपा चुनाव 2014 के दौरान एसआई शिवांशु मालवीय व बल के साथ हुआ था विवाद, एसआई को चड़ दिया था चांटा
जावरा। नगर पालिका परिषद चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 1 दिसंबर 2014 की शाम को पुलिस और निर्दलीय प्रत्याशी अनिल दसेड़ा के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया था। आरोप था कि विवाद इतना बढ़ गया था थाने पर ही भीड़ ने पथराव कर दिया तथा तत्कालीन एसआई शिवांशु मालवीय को भी चांटा जड दिया। इस बीच पुलिस को लाठीयाँ भांजना पड़ी थी। जिसमें मिडियाकर्मी भी घायल हुआ था। मामले में पुलिस ने पूर्व नपाध्यक्ष अनिल दसेड़ा सहित पांच लोगों पर प्रकरण दर्ज किया था। मामला कोर्ट में चला और 8 साल बाद 27 जुन 2023 को न्यायाधीश एनएस ताहेड़ के न्यायालय में आए साक्ष्य के आधार पर अधिकारियों के कार्यो में हस्तक्षेप को लेकर न्यायाधीश ने धारा 332 में अनिल दसेड़ा को 2 वर्र्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडि़त भी किया था। वहीं मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी निलेश दसेड़ा, राजा दसेड़ा, दीपक पोरवाल, फतहेलाल जैन (फ त्तु सेठ) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।
अपील में मिली राहत –
अभिभाषक राहुल पहाडिय़ा एवं जरदाद खान ने बताया कि 2014 नगर पालिका चुनाव के दौरान अनिल दसेड़ा पर बनाए गए मुकदमें में अनिल दसेड़ा बरी हुए है। न्यायाधीश रवि प्रकाश जैन ने अनिल दसेड़ा को दोषमुक्त किया गया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने पर अपर कोर्ट में अपील की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपों को असत्य माना और दोष मुक्त किया। 2014 नगर पालिका चुनाव के दौरान पुलिस ने धारा 147, 186, 188, 294, 323, 332 एवं 353 भादवि का केस दर्ज किया था। 147, 186, 188, 294, 323 में पूर्व में ट्रायल कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया थाए वं अपर कोर्ट ने धारा 332 में भी दोष मुक्त किया है।