मारपीट करने वाले आरोपियों को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
जावरा। मोहल्ले में घर के बाहर बैठे युवक के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा शिवानी राठौर ने 01-01 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्रकुमार सांगते व पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलसिंह खेर द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 मई 2021 को फरियादी रोहन ने थाना जावरा शहर पर रिपोर्ट लिखवाई कि वह घर के बाहर बैठा था और मोबाईल चला रहा था तभी उसकी समाज के सुभाष ने आकर उससे पूछा कि यहां क्या कर रहा हैं। चल यहा से उसने मना किया तो अभियुक्त रितिक व सुंदरम भी आये और तीनों गाली गलौच करने लगे उसने गाली देने से मना किया तो तीनों ने उसके साथ लात-घुसों से मारपीट की जिससे उसे सीधे हाथ व बायें गाल पर चोट लगी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना जावरा शहर पर धारा 325, 323, 504 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर द्वारा लेखबद्ध कराई गई।



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