जावरा l लकड़ी से मारपीट कर अस्थीभंग करने वाले आरोपी एजाज उर्फ एजु खां पुत्र नाहर खां मेवाती (35) निवासी-पिपलौदा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया ने धारा-325 के तहत दोषी पाते हुवे 02 वर्ष 06 माह कठोर कारावास एवं 800 रुपये के जुर्माने से दंडित किया l
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी दीपक निवासी नई आबादी पिपलौदा द्वारा थाना पिपलौदा पर उपस्थित होकर सूचना दी कि दिनांक 02.12.2019 को सुबह करीब 10:00 बजे वह अपने अंकल दिलीप के साथ खेत पर जा रहे थे। वे दोनो झाला नगर मे एजाज मेवाती के घर के सामने पहुंचे तो एजाज मेवाती ने फरियादी के अंकल को घुघ्घु, चिकू कहकर चिढाया तो फरियादी के अंकल ने कहा कि ’’मुझे रोज-रोज क्यो चिढाता है’’ इसी बात को लेकर एजाज ने उसके अंकल को अश्लील गालियां देकर उसके हाथ मे लिये लकडी की उसके अंकल दिलीप को मारी जिससे उनको बाये पेर की जांघ पर चोट लगी। फिर अशोक नागर मोके पर आ गये थे जिन्होने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया तो एजाज मेवाती वहां से भागते-भागते बोला कि ’’मेरे खिलाफ थाने मे रिपोर्ट कि तो जान से खत्म कर दूंगा।’’ फिर उसके अंकल दिलीप को 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पिपलोदा ले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना पिपलोदा पर धारा-294, 323, 506 भाग-02 कायम कर विवेचना में लिया गया। आहत दिलीप के ईलाज संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये गये जिसमे डॉक्टर द्वारा अस्थिभंग लेख करने से अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा-325 का ईजाफा किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी भुपेन्द्र कुमार सांगते सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जावरा द्वारा की गई।
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