– न्यायालय ने 2000 रुपये अर्थदंड भी लगाया, मजदूर से विवाद को लेकर हुई थी मारपीट
जावरा। लोहे की छड़ से मजदूर के साथ विवाद कर मारपीट करने वाले आरोपी श्याम माली (32) निवासी मालीपुरा, जावरा को धारा 325 भादवि के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुणसिंह अलावा की अदालत ने 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलसिंह खेर द्वारा बताया गया कि फरियादी मदन मकान बनाने की ठेकेदारी का काम करता है और उसके यहां अभियुक्त श्यामलाल सरिये काटने का काम करता है। अभियुक्त ने फरियादी से छत भराई के रूपये मांगे तो फरियादी ने दिनांक 27 जुलाई 19 का रूपये देने का बोला था। घटना दिनांक 24 जुलाई 2019 को करीब 11:40 बजे फरियादी अपनी साईड देखने कालेज पर आया था। जहां उसे अभियुक्त श्याम माली मिला और श्याम से बोला कि उसका पेमेन्ट दिनांक 27 जुलाई को देगा, उसी बात पर अभियुक्त श्यामलाल ने उसे लोहे की छड से दाहिने हाथ के पंजे व बायें पैर के घुटने पर मारी थी, जिससे फरियादी को चोट आयी थी। मौके पर उपस्थित नवीन जाट व अन्य मजदुरों ने बीच-बचाव किया था। जिसके पश्चात फरियादी ने अभियुक्त के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा में शिकायत की थी। फरियादी की शिकायत के आधार पर आरोपी श्यामलाल के विरूद्ध थाना- औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर धारा-323 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर, प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आहत के मेडिकल रिपोर्ट में उसे फेक्चर होना लेख होने से प्रकरण में धारा-325 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलसिंह खेर द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया।
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