जावरा। समीपस्थ ग्राम कालूखेड़ा में घर में घुसकर मारपीट करने वाले एक आरोपी मोहनसिंह पिता भुवानसिंह राठौर (60) को धारा 323, 294, 452, 506(2) के तहत दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया ने एक साल के कठोर कारावास और 1500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादी ईश्वरसिंह ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी भंवरकुंवर एवं उसकी बहु कृष्णाकुंवर वह तीनो घर के आंगन में लहसुन साफ कर रहे थे, इतने में उसका छोटा भाई मोहन सिंह आया, उसके हाथ में पेचकस था, जो उसके घर के आंगन में खड़ा होकर उसे व उसके परिवार वालो को मॉ बहन की नंगी नंगी गालिया दे रहा था. जो सुनने में बुरी लग रही थी। अभियुक्त ने फरियादी से कहा कि तु ढोंगी पुजा-पाठ कर लोगो का व मेरा धन हड़पता है। फरियादी ने बोला कि, गाली क्यो दे रहा है, तो अभियुक्त मोहनसिंह पेचकस लेकर आया, जिसे फरियादी ने पकड़ लिया और इसके पश्चात अभियुक्त उसके साथ हाथ-मुक्को से मारपीट करने लगा, जिससे फरियादी के होठ व छाती पर व दोनो हाथों पर चोट लगी व धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। मौके पर फरियादी की पत्नी भंवरकुंवर एवं बहु कृष्णाकुंवर ने आकर बीच बचाव किया। मोहनसिह ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कालूखेड़ा पर अपराध भादवि की धारा-294, 323,506-भाग-2 के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियोजन न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1 हजार रूपये तथा धारा 452 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।





