जावरा। खेत से काम करके अपने घर लोट रही एक महिला के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी हिम्मतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत (40) निवासी डुमाहेड़ा जिला रतलाम को तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीलसिंह खेर ने धारा 323, 354 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि गत 23 मार्च 22 को फरियादीया ने थाना बडावदा पर रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि फरियादीया अपने खेत बडावदा रोड से घर वापस करीब शाम 7 बजे आ रही थी तभी डुमाहेडा का रहने वाला अभियुक्त हिम्मत सिंह फरियादीया के पीछे आया और बुरी नियत से फरियादीया का हाथ पकड कर फरियादीया को नीचे गिरा दिया और फरियादीया के साथ छेडछाड करने लगा, जिससे फरियादीया के उंगली और गले में नाखुन चुभने से चोटे आयी, फरियादीया के चिल्लाने से आस पास के लोग आ गए, तभी फरियादीया का पडोसी दुर्गेश भी आ गया। जिसने फरियादीया को बचाया व अभियुक्त हिम्मत सिह जाते जाते फरियादीया को बोला कि आज तो तु बच गयी अगली बार तुझे छोडुगा नहीं तथा जान से मारने की धमकी दी, फिर फरियादीया ने अपने घर आ कर घटना अपने लडके संतोष को बतायी फरियादीया अपने लडके साथ थाने पर आई। फरियादीयां के उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बडावदा पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, फरियादीया की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी हिम्मतसिंह के विरूद्ध, धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयें का अर्थदण्ड व धारा 323 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनिल सिंह खेर जिला रतलाम द्वारा की गयी।
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