– बीती रात करीब 2 बजे पलटा ट्राला
– फरियादी का ओटला, शटर, एक्टिवा और गैलरी हुई क्षतिग्रस्त
जावरा। देश भर में भारतीय दण्ड संहिता को बदलकर उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 1 जुलाई से लागु कर दी गई हैं। बीएनएस की नई धराओं में जावरा शहर पुलिस थाने पर सोमवार को पहला प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
शहर थाना प्रभारी जितेन्द्रपालसिंह जादौन ने बताया कि 1 जुलाई का दिन ऐतिहासिक दिन हैं, आज अंग्रेजों के बनाए भारतीय दण्ड संहिता को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया हैं, जिसमें कई धाराओं को परिवर्तित किया गया हैं। नए कानून लागू होने के पहले ही दिन जावरा शहर पुलिस थाने पर फरियादी सादिक हुसैन रंगरेज की रिर्पोट पर बीएनसी की धारा 281, 324(4) के तहत पहला प्रकरण दर्ज ट्राला क्रमांक एमपी 09 एचएच 7549 के चालक के खिलाफ दर्ज किया गया हैं।
रात में रतलामी गेट पर पलटा था ट्राला –
शहर थाना प्रभारी जादौन ने बताया कि उक्त ट्राला बीती रात करीब पौने 2 बजे शहर के रतलामी गेट चौराहे पर स्थित मस्जिद के सामने पलटी खा गया था। पलटी खाते समय उसकी चपेट में एक मकान भी आ गया। जिससमें मकान का ओटला, गैलरी और शटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं इस दौरान सडक़ पर खड़ी एक्टिवा स्कूटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालाकि इस हादसे के दौरान किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। यदि यह हादसा दोपहर के समय होता तो जनहानी के साथ बड़ी घटना हो सकती थी। मामले में ट्राला चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच प्रारंभ कर दी गई हैं।