जावरा। बिजली कनेक्शन जोडऩे की बात को लेकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया ने एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्रकुमार सांगते ने बताया कि फरियादीया पूजा ने थाना बडावदा की चौकी हाटपिपलिया पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादीया के पिता एवं फरियादीया के बड़े पिताजी कचरूलाल के बीच फरियादीया के घर के पास खडे बिजली के पोल से कनेक्शन जोडऩे की बात पर बोलचाल हो गई थी। उस बात को लेकर अगले दिन सुबह करीब 10:00 बजे फरियादीया के बडे पिताजी कचरूलाल व उसका पुत्र ईश्वरलाल दोनो अपने हाथो में लकडिय़ा लेकर फरियादीया के घर के सामने आये और फरियादीया एवं उसकी छोटी बहन ज्योति से कहा कि, तेरा बाप कहाँ है व अश्लील गालिया देने लगा। फरियादीया द्वारा गालिया देने से मना किया तो ईश्वर ने फरियादीया को तथा कचरूलाल ने फरियादीया की छोटी बहन ज्योति के साथ लकड़ी से मारपीट की। मारपीट से फरियादीया के नाक, मुंह, कमर व दोनो पैरो व फरियादीया की छोटी बहन ज्योति को बाये हाथ, दोनो पैरो व पेट में चोट लगी। घटना का बीच बचाव फरियादीया की मॉ कांतीबाई द्वारा किया गया। अभियुक्तगण ने जाते जाते फरियादीया के परिवार वालो को धमकी दी कि, आज के बाद तुमने हमारे खम्बे से तार जोडे, तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादीया के उक्त घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना बडावदा पर असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, घायल ज्योति की एक्स-रे रिपोर्ट में बाये हाथ में फेक्चर होने से धारा-325 भादवि का ईजाफा किया गया व सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
साक्ष्य के आधार पर न्यायाीधीश ने सुनाई सजा –
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण कचरुलाल पिता नागु (55) निवासी ग्राम सिंदुरकिया को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपयें अर्थदण्ड एवं आरोपी ईश्वरलाल पिता कचरुलाल आंजना (29) निवासी सिंदुरकिया को धारा 323 भादवि में 02 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपयें अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।
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