जावरा। पिपलौदा तहसील की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद मोगिया (28) निवासी अयाना को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋ चा द्विवेदी भुजंग ने धारा 354 तहत दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र देवड़ा ने बताया 04 अक्टुबर 2019 को फरियादिया ने थाना पिपलौदा आकर रिपोर्ट किया कि वह आंगनवाडी कार्यकर्ता का काम करती हैं एवं कक्षा 10 वीं तक पढी लिखी हैं। सुबह करीब 11 बजे वह बच्चों को आयरन की दवाई पिला रही थी, तभी वहाँ धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद मोगिया उसके पास आया और उसे आंख मारकर बोला कि तुम यहां पर क्या कर रही हो, तो उसने बोला कि बच्चो को दवा पिला रही है। फिर उसने उसे अकेली देखकर बुरी नियत से उसका बायां हाथ पकड़ लिया और अपनी और ख्ीांचने लगा तब उसने उसे चिल्लाकर मना किया और बोली कि अभी वह फोन करके पुलिस को बुलाती है, तो धर्मेन्द्र उसे बोला कि पुलिस रिपोर्ट की, तो तुझे जान से खत्म कर देगा।
उसके चिल्लाचोट की आवाज सुनकर गांव की कचरीबाई वहां पर आ गयी, जिसे देखकर वहां से भाग गया। फिर उसने अपने पति को फोन करके बुलाया और उन्हें घटना बतायी। बाद अपने पति को साथ लेकर रिपोर्ट थाना हाजा पर धारा 452, 354, 506 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण सदर में दौराने विवेचना धारा 354 ए भादवि का ईजाफा किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र देवड़ा द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया।
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