– मामले में न्यायालय के आदेश पर करीब 11 लोगों पर दर्ज किया था प्रकरण, एक शेयर होल्डर जेल में, बाकी फरार
जावरा। मेसर्स शुभ रिद्धी एग्री फुड्स प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे नगर के चंडालिया परिवार की दो महिला शेयर होल्डर और मुंबई के उद्योगपति की अग्रीम जमानत याचिका गुरुवार को न्यायालय खारीज कर दिया हैं। मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कंपनी डायरेक्टर मुकेश चंडालिया के साथ इनके रिश्तेदार व निवेश होल्डर मलका चंडालिया, नितीन चंडालिया, राजेश चंडालिया, अशोक चंडालिया, महेन्द्र चंडालिया, ममता जैन, मुंबई के उद्योग पति कुमुद आर्य,एसबीआई रतलाम के तत्कालीन प्रबंधक निशांत जोशी, मुख्य प्रबंधक अरुणकुमार सिंह तथा एरेरा हिल्स एजीएम पंकज मोहंटो पर धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जांच उपरात मामले में न्यायालय के आदेश पर 467, 468, 471 तथा 120 (बी) का ईजाफा किया था। मामले में एक शेयर होल्डर महेन्द्र चंडालिया फिलहाल जेल में हैं।
मामले में गुरुवार को दो महिला शेयर होल्डर मलका चंडालिया और ममता जैन के साथ मुंबई के उद्योगपति कुमोद आर्य की अग्रीम जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जेबीएस राजपूत के न्यायालय में लगाई थी। याचिका में मलका और ममता ने प्रकरण में उनका केवल शेहर होल्डर होना बताते हुए किसी प्रकार के लेन देन में उनका हस्तक्षैप नहीं होना बताया, लेकिन मामले में फरियादी भूपेन्द्र डांगी की आपत्ती पर न्यायालय ने उक्त कंपनी को मुंबई के कुमोद आर्य को बेचने का मेमोंरेंडम तैयार किया हैं, जिस पर मलका और ममता के फोटो व हस्ताक्षर मौजुद हैं, ऐसे में उनका यह कहना कि वे केवल शेयर होल्डर हैं, उनका लेन देन में कोई हाथ नहीं हैं, गलत हैं वहीं थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर उन दोनो के खिलाफ कुट रचित दस्तावेज से छल कारित करने जैसे गंभीर आक्षैप लगे हैं ऐसे में उनकी जमानत मंजुर नहीं की जा सकती हैं। वहीं मुंबई के कुमोद आर्य के मामले में सहअभियुक्तगणो के साथ मिलकर आपसी सांठगांठ कर गंभीर कृत्य को अंजाम दिया हैं। जानबुझ कर करोड़ो रुपए की लागत की फैक्ट्री को कुट रचित दस्तावेज के आधार पर क्रय करने वहीं एमओयू पर भूपेन्द्र डांगी व उनकी पत्नी के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं थे, उसके बाद भी आर्य द्वारा उक्त फैक्ट्री को खरीदा, जो कि गंभीर अपराध हैं, ऐसे में उन्है भी अग्रीम जमानत नहीं दी जा सकती हैं। इस प्रकार न्यायालय ने मलका, ममता और आर्य की अग्रीम जमानत आदेश को निरस्त कर दिया हैं।



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