– सीएमएचओ द्वारा गठित जांच दल ने बताया महिला की बच्चादानी निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी
– नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की कलेक्टर ने कार्रवाई
– आधी अधुरी सुविधाओं को लेकर शुभारंभ करने आए कर्नाटक के राज्यपाल ने भी संचालक को चेताया था
जावरा। समीपस्थ ग्राम पंचेवा की महिला को बगैर बताए उसका ऑपरेशन कर बच्चादानी निकालने के मामले में जिला कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने लेबड़ नयागांव फोरलेन स्थित पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हास्पीटल को मामले में दोषी मानते हुए संचालक डॉ दिनेश पाटीदार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं भविष्य में इस प्रकार के कृत्य करने पर हास्पीटल का पंजीयन रद्द करने की चेतावनी भी दी है। वहीं इस अस्पताल का उद्घाटन करने आए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचन्द्र गेहलोत ने शुभारंभ वाले दिन इस अस्पताल की कमियों को उजागर करते हुए शीघ्र पुरी करने की बात कही थी, लेकिन चुकिं अस्पताल के संचालकों को भाजपा के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते आधी अधुरी सुविधाओं के साथ यह अस्पताल संचालित हो रहा है।
पिपलौदा तहसील के गांव पंचेवा की महिला ने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर गुहार लगाई गई थी कि जावरा के पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अनावश्यक होने पर बिना बताए बच्चेदानी निकाल दी गई है। प्रकरण को कलेक्टर द्वारा समयसीमा निराकरण में रखते हुए सीएमएचओ डॉ. आनंद चंदेलकर को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर सीएमएचओ द्वारा चिकित्सकों का दल गठित कर सभी संबंधितों के कथन दर्ज कर निष्पक्ष जॉच कराई गई। जॉच करने पर महिला को Chronic UTI With cystitis एवं Uterus Adynomyosis पाया गया था। महिला की प्रथम बार सोनोग्राफी बडोदा के पारूल सोनोग्राफी सेवा आश्रम द्वारा किया जाना पाया गया। मरीज को Uterus shows mild changes of Adenomyosis . mild changes of cystitis था। जॉच में मरीज की बच्चे दानी के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होना पाया गया।
अनावश्यक ऑपरेशन करने पर लगाया जुर्माना –
जांच द्वारा सौपी गई रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने अस्पाल को दोषी मानते हुए पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल जावरा द्वारा मरीज की बच्चेदानी का अनावश्यक ऑपरेशन करने के कारण म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाऐं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, व नियम 1997 की धारा 8 की उपधारा (ग) के प्रावधान अनुसार 50 हजार रूपए रूपये का जुर्माना संचालक पाटीदार मल्टी स्पेश्लिटी हॉस्पिटल जावरा डॉ दिनेश पाटीदार को शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं तथा चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर अस्पताल का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2022 का है मामला –
ग्राम पंचेवा की महिला ने शिकायत की है कि पेट में दर्द था। जांच में गठान का पता चला था। 19 नवंबर 2022 को पाटीदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर समेत दो डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार मैंने डॉक्टरों से कहा था कि सिर्फ गठान की समस्या है तो वही निकालना लेकिन डॉक्टरों ने मेरी सहमति के बिना बच्चादानी ही निकाल दी। 15 दिन बाद जब टांके कटवाने के लिए फिर से उसी अस्पताल गए तब ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर ने कहा कि हमने बच्चादानी निकाल दी है। इसके बाद भी हमें दर्द में आराम नहीं हुआ। यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया। फिर दूसरे निजी अस्पताल में इलाज करवाया। उस ऑपरेशन के बावजूद अब तक आराम नहीं हुआ इसलिए अब जाकर शिकायत की है।
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