जावरा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) की अदालत ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा जप्त किए गए ऑटो को चोरी करने के आरोप में आरोपी मोहम्मद खान पिता मेहमुद खान, उम्र 42 वर्ष, निवासी नाना साहब का बाग, जावरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत 1 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास एवं 800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते एवं विनित बकोदिया ने बताया कि 18 नवंबर 2019 को फरियादी कैलाश बघेल, ट्रैफिक सुबेदार, अपने स्टाफ के साथ पुरानी धान मंडी जावरा में यातायात प्रबंधन हेतु अव्यवस्थित पार्किंग वाले वाहनों को हटाने तथा सही स्थान पर लगाने की कार्रवाई कर रहे थे।
इस दौरान ऑटो क्रमांक एमपी 43 के 2688 चालक मोहम्मद खान का ऑटो सड़क के बीच गलत तरीके से खड़ा मिला। कागजात मांगे जाने पर चालक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए ऑटो को जप्त कर सरकारी वाहन के लॉक से सुरक्षित कर रखा गया। जप्ती प्रक्रिया के फोटो भी लिए गए। कुछ समय बाद जब ट्रैफिक दल पुन: वहां पहुंचा, तो जप्त स्थान से ऑटो गायब मिला। आसपास तलाश एवं पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। फरियादी को संदेह होने पर चालक के विरुद्ध थाना जावरा शहर में धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
विवेचना एवं न्यायालय का निर्णय –
विवेचना के दौरान आरोपी ने जप्त ऑटो को चोरी कर ले जाने की बात स्वीकार की। संपूर्ण जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध कराए जाने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में आरोपी मोहम्मद खान को धारा 379 भादवि में 1 वर्ष 6 माह साधारण कारावास एवं 800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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