जावरा: सेड़े की घास काटने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि दिनांक 28 जुलाई 19 को दोपहर करीब ढाई बजे कारूलाल सेड़े पर से घास काट रहा था उसने बोला कि कारूलाल तू सेड़े की घास अपनी तरफ से काट हमारे तरफ सेड़े की घास मत काट तो कारूलाल उसे गालिया देने लगा कारूलाल ने उसे पकड़ कर नीचे पटक दिया जीतु ने उसे लकड़ी से मारी जो उसके बायें हाथ की भुजा पर एवं दोनों पैरों की पिंडली पर चोट लगी है। दिनांक 28 जुलाई 19 को फरियादी मदनलाल पिता उदाजी कारूलाल एवं जीतु निवासीगण बनवाड़ा के साथ मारपीट करने एवं फरियादी को अश्लील गाली गलौच करने संबंधी रिपोर्ट थाना रिंगनोद पर लिखाई गई थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं फरियादी मदनलाल का मेडिकल परीक्षण में एक्सरे रिपोर्ट में फरियादी के बायें पैर की पिंडली के नीचे पैर में फैक्चर पाया गया।
इन धाराओं में दर्ज किया प्रकरण –
आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 323, 504, 325, 34 भादवि के तहत अनुसंधान कर संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण कारूलाल पिता मोहनलाल उम्र 22 साल एवं जितेंद्र उर्फ जीतु पिता मोहनलाल उम्र 16 साल निवासीगण बनवाड़ा थाना रिंगनोद जिला रतलाम के विरूद्ध धारा 323, 504, 325, 34 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी जितेन्द्र के सम्बंध में अभियोग पत्र बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी कारूलाल पिता मोहनलाल के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

