जावरा। खेत पर जाने के रास्ते को रोककर मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा दीपक कनेरिया ने 03-03 माह का कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया गया कि फरियादी बाबुलाल ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 19 नवंबर 2017 को सुबह अपने खेत पर जाने वाले रास्ते पर अम्बाराम उर्फ निर्मल पाटीदार ने अपना ट्रेक्टर खड़ा कर रखा था, जिससे आवागमन अवरूद्ध हो रहा था। फरियादी द्वारा निर्मल पाटीदार से ट्रेक्टर को हटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और बोला कि ट्रेक्टर यही पर खड़ा रहेगा, तेरे से जो हो कर लेना, फिर फरियादी के दोनो लड़के विक्रम एवं जितेन्द्र भी झगड़ा देख कर फरियादी के पास आने लगे तो निर्मल ने फोन करके अपने भाई व अंकल को बुलाया और फरियादी को माँ-बहन की गालियाँ देने लगा, फरियादी द्वारा गालियाँ देने से मना किया तो निर्मल पाटीदार ने फरियादी बाबुलाल को फावड़े के हत्थे की मारी, जिससे फरियादी को चौट आई व उसके पश्चात गोपाल, रमेशचन्द्र, कपिल, गिरधारीलाल एवं विनोद मौके पर आ गये और सभी ने गाली-गलौच के साथ हाथ-मुक्को एवं लकड़ी से फरियादी व उसके बेटों से मारपीट की। फरियादी द्वारा थाना पिपलौदा पर घटना की रिपोर्ट लिखाई गयी। जिसमें अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 294,323,506,34 भादवि के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुमुदसिंह सेंगर द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण रमेश पिता बद्रीलाल, (49), गोपाल पिता बद्रीलाल (48), कपिल पिता गोपाल पाटीदार (25), विनोद पिता गिरधारीलाल पाटीदार (30), गिरधारीलाल पिता बद्रीलाल पाटीदार (51), अम्बाराम उर्फ निर्मल पिता रामेश्वर (24) सभी निवासीगण ग्राम धामेडी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से धारा 323,34 भादवि के अंतर्गत तीन-तीन माह का कारावास व 1000-1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

