जावरा l घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया, ने आरोपी दिनेश गायरी को दो साल की कैद और 1 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है l
जिला अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया द्वारा बताया गया कि अभियौक्त्री ने थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर रिपोर्ट कि घटना की रात 10ः00 बजे वह अपने घर पर बिस्तर लगाकर सो गई थी, उसका पति भी उसके पास बिस्तर लगाकर सो गया था अभियौक्त्री के दोनो बच्चे घर के बाहर से झूला झूलने के बाद घर का दरवाजा अटकाकर अन्दर आकर अभियौक्त्री के पास सो गये थे। रात्रि 12ः30 बजे एक व्यक्ति उसके घर का दरवाजा खोलकर अन्दर आकर उसके पास सो गया और बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेरने लगा और उसकी साड़ी ऊंची कर उसका झटके से हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी चुड़ी टुट गई। उसके चिल्लाने पर उसका पति जाग गया, पति ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके पति ने देखा कि वह व्यक्ति उनके गांव का दिनेश गायरी था, जो शराब के नशे में था। अभियौक्त्री के पति ने डायल 100 के माध्यम से पुलिस को बुलाकर आरोपी दिनेश को पकड़कर ले गई। उक्त घटना के संबंध में अभियौक्त्री के द्वारा थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी दिनेश गायरी के विरुद्ध धारा 354,456 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुमुद सिंह सेंगर द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी दिनेश गायरी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपयें अर्थदण्ड एवं धारा 456 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


