जावरा। चुरू वाला दाल मिल के यहां नाकाबंदी कर चैकिंग के दौरान एक ट्रक से 26 गौवंश अवैध परिवहन मामले में आरोपी को 1 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट एनएस ताहेड ने आरोपी वाहन मालिक गोटू उर्फ गोंदु (70) पिता केसा उर्फ केशा बंजारा निवासीकुम्भा सर्कल भीलवाडा (राजस्थान) को धारा 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया कि 17 मार्च 2013 को पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि चुरु दाल मील के सामने फोरलेन पर मंदसौर तरफ से ट्रक क्रमांक आरजे 09 जी 2452 आ रही है। पुलिस द्वारा चुरुदाल मील के सामने हाईवे रोड जावरा पहुंचकर नाकाबंदी की। इस दौरान ट्रक क्रमांक आरजे 09 जी 2452 मंदसौर तरफ से आता दिखा जिसे हाथ देकर रोका। जिसमे तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। वाहन को खाकी रंग के त्रिपाल से रस्सी बांधकर ढक रखा था। पंचानों के समक्ष नाम पुछने पर चालक ने अपना नाम बनवारी पिता भंवरदास निवासी गांव रोपा जिला भीलवाडा बताया एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बहादुर पिता राजू निवासी कुम्भा सर्कल भीलवाडा का होना बताया। वहीं तीसरे ने रोडु पिता कान्हाजी निवासी कुम्भा सर्कल भीलवाडा का होना बताया। चालक बनवारी लाल एवं पंचान की मौजूदगी में गाडी का त्रिपाल हटाकर देखा तो वाहन के डालिये में लकडी के चार पटिये लगे थे जिन्हें निकालकर देखा तो वाहन के अंदर 26 केडे ठूस ठूस कर भरे पाए गए जिनके खाने के लिये चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा केबिन को चैक करते कैबिन में हरे रंग की 50 लीटर वाली एक प्लास्टिक की केन तथा एक 5 लीटर की प्लास्टिक सफेद रंग की केन जिसमें हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गई। चालक से वाहन मालिक का नाम पता पुछने पर गोटू उर्फ गोंदु पिता केशा बंजारा निवासी कु भा सर्कल भीलवाडा का होना बताया तथा हमसे मैले में स्वयं खडे होकर उक्त ट्रक में गौवंश वध करने हेतु मैले से धुलिया महाराष्ट्र के लिए भरवाए थे। शराब के लायसेंस के संबंध में पुछने पर नही होना बताया। पुलिस द्वारा मौके पर तीनो आरोपियो को गिर तार कर शराब एवं गोवंश तथा वाहन को जप्त किया गया। थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था।
विवेचना उपरांत प्रकरण में आरोपी वाहन मालिक गोटू पिता केशा बंजारा तथा गौवंश मालिक मदन पिता बंजारा को भी गिरफ्तार कर आरोपियों के मेमो से आरोपी बनाए गए। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 (घ) पशुक्रूरता अधिनियम एवं 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट एनएस ताहेड द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोटू उर्फ गोंदु के विरूद्ध धारा 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत आरोप सिद्ध पाए जाने से आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अन्य शेष आरोपी फरार है।