जावरा। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जावरा न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए 115 किलोग्राम प्रतिबंधित डोडाचूरा के साथ पकड़े गए आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाए गए इस फैसले को क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा जंगबहादुर सिंह राजपूत की अदालत ने आरोपी घनश्याम पिता रणसिंह देवड़ा (37 वर्ष), निवासी भाटखेड़ा, थाना कालूखेड़ा, जिला रतलाम को दोषी पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मुखबिर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई –
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस के अनुसार 10 दिसंबर 2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस को सूचना मिली थी कि कालूखेड़ा रोड स्थित बालू माली के खेत के पास कांकड़ के बगीचे में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में डोडाचूरा छिपाकर राजस्थान भेजने की तैयारी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को बोरियों के पास बैठा पाया। पूछताछ में उसने अपना नाम घनश्याम देवड़ा बताया।
बोरियों से मिला 115 किलो प्रतिबंधित डोडाचूरा –
पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर बोरियों में कुल 115 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर सीलबंद किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में अपराध क्रमांक 843/2023 दर्ज किया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश हुआ चालान –
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 8/15, 19 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस एवं अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने न्यायालय में साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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