– रतलाम जिले के रावटी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
रतलाम। दीपावली की आड़ में रिहायशी इलाके में पटाखों का बड़ा जखीरा जमा करने का मामला सामने आया है। रावटी पुलिस ने सिंचाई कॉलोनी स्थित एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख रुपये कीमत की अवैध आतिशबाजी सामग्री जब्त की है। बिना वैध लाइसेंस के 46 कार्टून में रखे अनार, रॉकेट, सुतली बम और अन्य पटाखों के बीच यह पूरा भंडारण आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। पुलिस ने दुकान संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रिहायशी इलाके में 46 कार्टून पटाखों का जखीरा, पुलिस की दबिश से खुला मामला –
दीपावली पर्व के मद्देनजर अवैध आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री पर पुलिस की सख्ती जारी है। इसी क्रम में रावटी पुलिस ने सिंचाई कॉलोनी स्थित एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख रुपये कीमत की आतिशबाजी सामग्री के 46 कार्टून जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन में 31 अक्टूबर 2026 को थाना रावटी पुलिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सिंचाई कॉलोनी स्थित विनोद गांधी की दुकान में बिना वैध लाइसेंस के बड़ी मात्रा में आतिशबाजी सामग्री रखी गई है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने पंचों की मौजूदगी में दुकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान दुकान के अंदर अनार, फुलझडय़िां, टिकडिय़ां, सुतली बम, लहसुन टिकड़ी, रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी सामग्री के 46 कार्टून मिले।
लाइसेंस मांगा तो नहीं मिला जवाब –
पुलिस ने दुकान संचालक विनोद पिता चंदनलाल गांधी से आतिशबाजी सामग्री के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। रिहायशी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण होने से आमजन की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरा माल जब्त कर लिया। पूछताछ में दुकान संचालक ने दुकान विकास पिता अशोक मेहता निवासी रावटी को किराए पर देने की जानकारी दी।
पुलिस ने बनाया प्रकरण –
इसके बाद पुलिस ने विनोद गांधी और विकास मेहता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष डावर, उपनिरीक्षक मोहम्मद इरफान खान, आरक्षक अवधेश परमार, बहादुर डांगी और प्रेम कटारा सहित पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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