– एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, मोटरसाइकिल से अवैध रूप से डोडा छिलका परिवहन करते पकड़े गए थे दोनों आरोपी
जावरा। 25 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा छिलका का अवैध रूप से परिवहन करने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, जावरा ने 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की सुनवाई जंगबहादुर सिंह राजपूत, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावरा, जिला रतलाम के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी मेघाभाई पिता नारूभाई मुणिया, आयु 56 वर्ष, निवासी कालिया विरान, थाना मेघनगर, जिला झाबुआ तथा रमेश पिता गजिया वसुनिया, आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम झायड़ा, चौकी अंतरवेलिया, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन के अनुसार, 25 मई 2021 को चौकी ढोढर, आरक्षी केंद्र रिंगनोद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि झाबुआ के दो व्यक्ति, जिनमें से एक ने गुलाबी रंग की शर्ट एवं नीले रंग की पेंट तथा दूसरे ने सफेद बिंदी वाली शर्ट एवं नीले रंग की पेंट पहन रखी है, लाल रंग की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-45 एमएफ-3385 से धुधड़का की ओर से अवैध डोडा छिलका लेकर कच्चे रास्ते से पिपलिया जौधा होते हुए ढोढर से झाबुआ की ओर जाने वाले हैं।
पुलिस को देख किया भागने का प्रयास –
सूचना के आधार पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर स्टेडियम के पास पिपलिया जौधा के कच्चे रास्ते पर पहुंची। कुछ समय बाद सूचना के अनुसार लाल रंग की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी-45 एमएफ-3385 वहां पहुंची, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। पुलिस को देखकर दोनों ने मोटरसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल एवं पंचों की मदद से उन्हें घेरकर पकड़ लिया गया। मोटरसाइकिल चालक से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम मेघाभाई पिता नारूभाई मुणिया, निवासी कालिया विरान, चौकी रामापुर, थाना मेघनगर, जिला झाबुआ बताया। पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रमेश पिता गजिया वसुनिया, निवासी ग्राम झायड़ा, चौकी अंतरवेलिया, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ बताया।
तलाशी में मिला कुल 25 किलो डोडा छिलका –
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे में मोटरसाइकिल पर रखे दो बोरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक बोरे में 12 किलो 900 ग्राम तथा दूसरे बोरे में 12 किलो 100 ग्राम, इस प्रकार कुल 25 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा छिलका बरामद हुआ। विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस द्वारा धारा 8/15 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने सुनाई सजा –
न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों मेघाभाई पिता नारूभाई मुणिया एवं रमेश पिता गजिया वसुनिया को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, विशेष लोक अभियोजक, एनडीपीएस एक्ट, जावरा ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य लेखबद्ध कराए तथा न्यायालय के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण की विवेचना दर्शना मुजाल्दा एवं विजय सनस द्वारा की गई।
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