– कांग्रेस नेता वरुण श्रोत्रिय, महेन्द्र गोखरु और श्यामसिंह देवड़ा के विरूद्ध पिपलौदा थाने पर लिखवाई थी रिपोर्ट
– 2018 के चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की रैली में पहुंचने के लिए 100-100 रुपए की पर्ची बांटने का लगाया था आरोप
जावरा। विधसानसभा चुनाव 2018 के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी केकेसिंह कालूखेड़ा के समर्थन में पिपलौदा में स्टार प्रचारक की सभा में पहुंचने के लिए मतदाताओं को 100-100 रुपए के पेट्रोल की पर्ची दिए जाने के मामले में न्यायालय ने कांग्रेस के कद्दावर नेता वरूण श्रोत्रिय (एडवोकेट), श्यामसिंह देवड़ा तथा तत्कालीन कांग्रेस नेता महेन्द्र गोखरू को दोषमुक्त कर दिया गया हैं।
100-100 रुपए की पट्रोल पर्ची बांटने का लगा था आरोप –
पुलिस थाना पिपलोदा में दिनांक 14/11/2018 को एक लेखी रिपोर्ट कि गई की काग्रेंस के नेता वरूण श्रोत्रिय एडवोकेट जावरा, श्यामसिंह देवडा मावता तथा महेन्द्र गोखरू निवासी जावरा के द्वारा चुनाव के दौरान काग्रेंस के व्यक्तियों को पिपलौदा में काग्रेस के स्टार प्रचारक की आमसभा में आने हेतु मतदाताओं को 100-100 रूपये की पेट्रोल की पर्ची दी गई। उस पेट्रोल की पर्ची से मतदाताओं ने एस्सार पेट्रोल पम्प से पेट्रोल लिया और काग्रेंस की आम सभा में उपस्थित हुए जिसके कारण पुलिस पिपलौदा द्वारा काग्रेंस के नेता वरूण श्रोत्रिय एडवोकेट जावरा, श्यामसिंह देवडा मावता तथा महेन्द्र गोखरू निवासी जावरा के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 171-एच एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत् मतदाताओं को प्रलोभन देने का कार्य मानते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया और आरोप पत्र न्यायालय जावरा में पेश किया गया जहा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 244/2019 काग्रेंस के नेता वरूण श्रोत्रिय एडवोकेट जावरा, श्यामसिंह देवडा मावता तथा महेन्द्र गोखरू निवासी जावरा के विरूद्व प्रकरण प्रचलीत रहा ।
उच्च न्यायालय ने माना पुलिस की कार्रवाई गलत –
उपरोक्त प्रकरण के विरूद्ध वरूण श्रोत्रिय एडवोकेट एवं अन्य के द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष जावरा न्यायालय मे प्रचलीत प्रकरण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया गया। जो प्रकरण एमसीआरसी 52749/2021 पर दर्ज हुआ। जिसमें उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा के द्वारा पैरवी की गई और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 16/07/2024 को आदेश पारित करते हुए माना की पुलिस की द्वारा की गई कार्यवाही गलत है और पुलिस ने विधि की प्रक्रिया के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया हैं इस आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरूण श्रोत्रिय एडवोकेट जावरा, श्यामसिंह देवडा मावता तथा महेन्द्र गोखरू को दोष मुक्त किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अमीन खान एडवोकेट तथा संतोषकुमार मेडतवाल एडवोकेट द्वारा की गई।
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