जावरा। घर के बाहर बर्तन धो रही नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने भादवि की धारा 354 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं पैरवीकर्ता विजय कुमार पारस ने बताया कि 04 जनवरी 22 को फरियादिया/बालिका ने थाना औ.क्षै.जावरा पर सूचना दी कि रात लगभग 08 बजे फरियादिया के मम्मी-पापा व भाई-बहन घर के अंदर टीवी देख रहे थे। फरियादिया/बालिका अपने घर के बाहर ओटले पर बर्तन धो रही थी, तभी पीछे से फरियादिया के गांव का बनवारी पिता राजू बागरी आया और बुरी नियत से बालिका के दोनों कंधे पकड़ लिये, बालिका के चिल्लाने पर बनवारी ने बालिका के मुंह पर हाथ रखकर बालिका का मुंह बंद कर दिया। बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकेे मम्मी-पापा घर के बाहर आ गये, तो उनको देखकर आरोपी बनवारी भागने लगा, जिसे बालिका के मम्मी-पापा ने पकड़ लिया व थाने पर लेकर आये। बालिका द्वारा बताई गई उक्त घटना के आधार पर आरोपी बनवारी पिता राजू उर्फ राधु बागरी (27) के विरुद्ध अपराध धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी बनवारी को न्यायाधीश ने भादवि की धारा 354 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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