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Home»मध्यप्रदेश»जावरा»नाबालिक को बहलाकर भगाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और अर्थदण्ड की सजा
जावरा

नाबालिक को बहलाकर भगाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद और अर्थदण्ड की सजा

EditorBy EditorJune 28, 2024No Comments
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जावरा। एक नाबालिग को गांव के ही एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर गुजरात ले जाने तथा उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडि़त किया।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश उषा तिवारी द्वारा न्यायालय में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी लखन पिता रतनलाल बोडाना (24) निवासी औद्योगिक क्षैत्र पुलिस थाना को धारा 366 के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रुपयें के अर्थदंड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6,3/4(2), 5 (जे)/6 के अंतर्गत 20-20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 10 हजार 500 रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया है।विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विजय पारस ने बताया कि 28 नवंबर 2022 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पर नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वह मजदूरी का कार्य करता है, उसकी दो लडकियां व एक छोटा लडका है। पीडि़त घटना दिनांक 27 नवंबर 2022 को सुबह से गांव में माताजी के मंदिर पर था और पत्नी खेत पर गर्ई थी। तब घर पर उसकी बालिका, छोटी बेटी और भुआं थी। पीडि़त ने शाम को घर आकर अपनी बालिका के बारे में पूछा तो भुआ ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे बालिका मंदिर जाने का बोलकर गई थी, जो अभी तक वापस नही आई है। जिसके बाद बालिका की काफी तलाश की ओर आसपास व रिश्तेदारी तथा उसके दोस्तों के यहां पूछताछ की लेकिन कोई पता नहीं चला। पीडि़त पिता को गांव में रहने वाला लखन पिता रतनलाल भी अपने घर पर नही दिखने पर शंका हुई कि उसकी नाबालिग बालिका को लखन बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। किराए के मकान में रखकर किया दुष्कर्म-
उक्त कथनों के आधार पर थाने पर धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने 16 मई 2023 को बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना लेकर आए। थाने पर पुछताछ करने पर उसने बताया कि 27 नवंबर 2022 को लखन गांव से बालिका को पैदल-पैदल जावरा बस स्टैंड लाया और जावरा से रतलाम लेकर गया। वहां से ट्रेन से नौसारी गुजरात लेकर गया तथा किराए के मकान में रखा। इस दौरान आरोपी लखन ने पीडिता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार दुष्कर्म किया। जिससे पीडिता गर्भवती हो गई। पीडिता द्वारा बताई गई घटना से दुष्कर्म की धाराओं 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर पीडिता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर अभियुक्त लखन पिता रतनलाल को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पीडिता के उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश उषा तिवारी द्वारा न्यायालय में आए साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए। आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया हें। शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस द्वारा की गई।

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