जावरा। कालूखेड़ा थानान्तर्गत आने वाले गांव पिंगराला में खेत से निकलने की बात पर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एनएस ताहेड़ ने एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक एक हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं। दण्डित तीन आरोपियों मे से एक आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो चुकी हैं।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादी चंद्रशेखर ने थाना कालुखेडा पर आकर रिपोर्ट की और बताया कि दिनांक 14 फरवरी 2018 को फरियादी अपने खेत में लसन काट रहा था, तभी पास में फरियादी का एक चने वाला खेत भी था, चने की फसल में से होकर राहुल निकल रहा था तो फरियादी ने मना किया तो राहुल ने फरियादी केे साथ लकडी से मारपीट की और मौके पर फरियादी के काका कचरुलाल बचाने आया तो आरोपी हेमराज ने औंधे दराते की मारी व आरोपी जितेन्द्र ने लकडी की मारी। लक्ष्मीनारायण बीच-बचाव करने आया तो बाबुलाल ने लकड़ी से उसके साथ मारपीट की, जिससे लक्ष्मीनारायण के बाएँ हाथ की कोहनी पीठ, सिर पर चोट लगी आरोपीगण ने अश्लील गालियाँ देकर बोले कि अगर इधर से निकलने के लिये मना किया तो जान से खत्म कर देंगे फरियादी के उक्त घटना के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना कालुखेडा पर अपराध पंजीबद्ध करवाया, प्रकरण विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण राहुल पिता बाबुलाल (22), हेमराज पिता रतनसिंह (48) एवं जितेन्द्र पिता हेमराज (29) निवासी ग्राम पिंगराला जिला रतलाम के विरूद्ध, धारा 324 भादवि में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपयें एवं 323,34 भादवि में 03-03 माह सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपयें का अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। आरोपी बाबुलाल पिता रतनसिंह, उम्र 45 वर्ष की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा की गई।
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