जावरा। खाली पड़े प्लाट पर पतरे निकलने की बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी नारायण पिता रणछौड़ रैदास (45) निवासी ग्राम बड़ायला माताजी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋ चा द्विवेदी भुजंग ने भादवि की धारा 323, 294, 506 तथा 325 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्रकुमार सांगते ने बताया कि 03 अगस्त 2021 को फरियादी भोलाराम पित्ता मांगीलाल ने थाना पिपलौदा पर उपस्थित होकर बताया कि फरियादी का गांव में पुराना कच्चा मकान था जो काफी समय पहले गिर गया था केवल वहां पर प्लाट रह गया हैं। फरियादी के प्लाट के पडोस में नारायण पिता रणछोड़ रैदास का कच्चा मकान हंै। उसने अपने मकान पर पतरे डाल रखे है जो फरियादी के प्लाट तरफ पतरे निकल रहे हैं। फरियादी ने 02 अगस्त 2021 को लगभग 10:30 बजे नारायण पिता रणछोड़ को बोला कि उसने पतरे फरियादी के प्लाट की तरफ क्यों डाले तो नारायण उसे मां बहन की अश्लील नंगी-नंगी गालिया देने लगा। फरियादी ने उसे गालिया देने से मना किया तो नारायण ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से फरियादी को मारी जिससे फरियादी के दाहिने आँख के पास व बाएं हाथ की कलाई पर चोट लगी। मौके पर फरियादी की भाभी राधाबाई व उसके छोटे भाई रामचन्द्र रैदास ने बीच बचाव कर छुड़ाया और नारायण फरियादी को बोला कि आज के बाद उसे पतरे डालने से मना किया तो वह फरियादी को जान से खत्म कर देगा। फरियादी अपने हाथ में लगी चोट का ईलाज करवाने रतलाम चला गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 323,294,506 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आहत को फ्रेक्चर होने से धारा- 325 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी नारायण पिता रणछौड के विरुद्ध अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी नारायण पिता रणछौड के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।