जावरा। बडावदा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खजुरिया में सन् 2019 में एक परिवार द्वारा घर में घूसकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा ने गुरूवार को फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को धारा 147, 323, 427, 456 भादवि में दोषी पाते हुए 6-6 माह का सश्रम कारावास तथा 1500-1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया 28 नवबर 2019 को फरियादी जमीला बी ने थाना बडावदा पर सूचना दी कि गांव में रहने वाली पार्वतीबाई व ज्योति के घर जमीला का आना जाना है तथा घर जैसे संबंध है। घटना वाले दिन पीडित जमीला बी के बडे लडके अकबर व लाडी शबाना बी तथा लडकी अफसाना बी व छोटे बच्चों के साथ घर के अंदर थी और दरवाजा लगा था। इसी दौरान पीडि़त का छोटा लडका भुरू अपने ससुराल ग्राम कमेड गया था तथा उसके पति फरीद खां खेत पर पाणत करने गए थे। तभी रात 9 बजे गांव के मदन बलाई, भरत, बद्री, राकेश, रामचंद्र, कमलेश व कैलाश सातों लोग एकमत होकर उसके घर पर आए तथा अश्लील गालियां देने लगे। इस दौरान मदन-भरत दोनों बोले की तू उनके परिवार की लाडी ज्योति से क्यों बात करती है, इसी बात को लेकर उसने तथा लडके अकबर ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी ने किवाड में धक्का मारी जो दरवाजे की कुण्डी खुल गई ओर सभी घर के अंदर घुस आए। फरियादी के साथ सातो आरोपीयों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की एवं गालियां देकर खींचकर बाहर ले आए एवं उसके साथ मारपीट की
मौके पर घटना लडके अकबर, बहू शबाना, लडकी अफसाना बी, देवरानी मुन्नी, देवर नजर हुसैन व मौहल्ले के अफजल मंसूरी व रजाक खां ने देखी और बीच-बचाव किया। सभी आरोपी जाते-जाते बोले की आज तो उसे व उसके घर वालों को छोड दिया है आइंदा कभी उसे व उसके लडकों ने ज्योति से बात की तो जान से खत्म कर देंगे। पीडि़त की सूचना पर बडावदा पुलिस ने एफआईआर लेखबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई।
इन आरोपियों को मिली सजा-
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा द्वारा विचारण उपरांत न्यायालय में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने से आरोपी मदनलाल (45) पिता शंकरलाल बलाई, भरत (38) पिता खीमा बलाई, बद्रीलाल (50) पिता रामचंद्र, राकेश (33) पिता हेमराज, रामचंद्र (43) पिता नानुराम, कमलेश (26) पिता पन्नालाल बलाई, कैलाश (37) पिता शंकरलाल बलाई सभी निवासीगण खजुरिया थाना बडावदा को धारा 456 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदंड एवं 147 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 200-200 रुपयें से दंडित किया गया है।