जावरा। घर के पास खाली पड़ी जमीन पर उग रही घास को काटने के लेकर एक महिला के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपी देवर-भाभी को प्रथम श्रेणी ने न्यायालय ने सश्रम कारावास की सजा सुनार्ई । प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा द्वारा आरोपी दशरथ पिता गोविंद बागरी (28) निवासी ग्राम नांदलेटा एवं कारीबाई पति विक्रम बागरी (30) निवासी ग्राम नांदलेटा थाना पिपलौदा को माारपीट मामले में धारा 325, 34 भादवि में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजयकुमार पारस ने बताया कि 18 सितंबर 2021 को फरियादी हरिओम अपनी मां भूलीबाई व भाई दशरथ के साथ पिपलौदा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसके घर के पास गली में घास उग रही है। जहां आस पास कचरा एवं जानवर निकलते थे। घटना दिनांक को सुबह मां भुलीबाई ने गली का घास उखाड दिया तभी पडोस में रहने वाली कारीबाई पति विक्रम बागरी आई और उनकी जमीन से घास उखाडऩे की बात को लेकर विवाद करते हुए अश्लील गालियां देने लगी। तभी कारीबाई का देवर दशरथ लकडी लेकर आया और पीडि़त की माता भुलीबाई क ेसाथ लकडी से मारपीट की जिससे उनके दाहिने हाथ की कलाई में, सिर में, बांये हाथ के कंधे पर चोटें आई। मौकेपर बीच-बचावकर छुडाया गया। उक्त रिपोर्ट पर पिपलोदा पुलिस ने भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मारपीट के बाद महिला की हड्डी टूटने पर मामले में धारा 325 का बढ़ोतरी की गई। पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि सम्पूर्ण विवेचना और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश रोहित शर्मा ने आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया है।