जावरा। घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने वाले नागदा निवासी 32 वर्षीय युवक को प्रथम श्रेणी न्यायाधिश रोहित शर्मा ने 6 माह के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि गत 15 नवंबर 2017 को थाना जावरा शहर पर फरियादी वसीम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बडी बहिन की शादी 07 साल पहले आसिफ के साथ हुई थी। उसकी बहिन के साथ उसके जीजा आसिफ आये दिन मारपीट करते हैं। पिछले सात महिने से उसकी बहिन रुबीना अपने बच्चों के साथ उदयपुर राजस्थान में रह रही है। वह जावरा में अपने नाना-नानी व मां के साथ रहता है। 13 नवंबर 2017 की रात लगभग 11 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर फरियादी की माता ने दरवाजा खोला तो फरियादी के जीजा आसिफ हाथ में लोहे का पाईप लेकर घर के अंदर घुस आया और फरियादी की माता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लोहे के पाईप से सिर पर मारी, जिससे फरियादी की माता मेहमूदा बी को गर्दन, कधे व पैर में चोट आई तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी व उसके मामा बाहर आये तो आसिफ उन्हें देखकर भागने लगा और जाते-जाते उन्हें बोला कि वह उन लोगों को भी जान से मार दूंगा व पूर्व में भी आसिफ उसे फोन पर जान से मारने की धमकी व गाली-गलौच करता रह रहा था। फरियादी की माता को ज्यादा चैटे व लहुलुहान होकर फर्श पर गिरी हुई थी। जिसे लेकर सरकारी हॉस्पीटल जावरा पहुंचे और उपचार करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट पर भादवि की धारा 323, 294, 452, 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले में विवेचना प्रारंभ करते हुए मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी मोहम्मद आसिफ पिता अफजल खान उम्र 32 वर्ष निवासी राजीव कॉलोनी, नागदा जिला उज्जैन को धारा 452 में दोषसिद्ध पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1500/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया।



