जावरा। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी कंवरलाल उर्फ कमल पिता कारुलाल निवासी बोरदा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित भूजंग ने धारा 354, 452 के तहत दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक मिडिया सेल प्रभारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादीया ने थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर आकर रिपोर्ट की, दिनांक 01 अक्टुबर 2023 को फरियादीया का पति सुबह 05.30 बजे घर से इप्का फेैक्ट्री रतलाम में काम के लिये चले जाते है। घटना दिनांक को फरियादीया के पति ने बोला कि मैं जा रहा हूँ कहकर मेरे पति घर का दरवाजा अटका कर चले गये थे। घर का दरवाजा अटका था फरियादीया पलंग पर सोई हुई थी उसकी नींद सुबह 06.00 बजे अचानक खुली तो उसने देखा कि उसके गांव का कंवरलाल उर्फ कमल फरियादीया के घर में घुसकर अन्दर से दरवाजा लगा दिया था और बुरी नियत से फरियादीया के साथ छेेड़छाड़ करने लगा तो फरियादीया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका देवर दौडकर फरियादीया के कमरे के पास आये ओर दरवाजा खटखटाया दरवाजा नहीं खुला तो मेरे दोनो देवर पीछे की तरफ गये और इसी दौरान कमल कमरे का दरवाजा खोलकर भाग गया। फरियादीया के पति को उसके देवर ने फोन करके बुलाया तो उसकेे पति रतलाम से वापस घर पर आये तो फरियादीया ने अपने पति व देवर को घटना बताई फिर अपने पति को साथ थाने पर अपराध पंजीबद्ध करवाया, जिसके पश्चात् फरियादिया के उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना औ.क्षै. जावरा पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी कंवरलाल उर्फ कमल पिता कारुलाल के विरूद्ध, धारा 354,452 भादवि में 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपयें का अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर जावरा द्वारा की गई।
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